दिल्ली के स्कूलों ने कक्षा 6 और 7 के छात्रों को प्रमोट न करके आरटीई अधिनियम का उल्लंघन किया: विवरण देखें

Delhi Schools Flout RTE Act

Delhi Schools Flout RTE Act: दिसंबर 2024 में शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने ‘कुछ मामलों में परीक्षा और रोक’ के लिए नए नियम पेश किए। ये नियम 2019 में शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 में संशोधन के बाद बनाए गए थे। अधिवक्ता और शिक्षा कार्यकर्ता अशोक अग्रवाल ने पीटीआई को स्पष्ट किया कि ये संशोधित नियम स्कूलों को केवल कक्षा 5 और 8 के छात्रों को रोकने की अनुमति देते हैं, और वह भी केवल परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर उन्हें परीक्षा देने का दूसरा मौका देने के बाद।

Delhi Schools Flout RTE Act: शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने

“संशोधन से पहले कक्षा 8 तक नो-डिटेंशन पॉलिसी थी। हालांकि, सरकार ने अधिनियम में संशोधन किया और 5वीं और 8वीं कक्षा में डिटेंशन का प्रावधान पेश किया। इसके बावजूद, कई निजी स्कूल अधिनियम का उल्लंघन करते हुए अभिभावकों पर अपने नियम थोप रहे हैं।”

आरटीई अधिनियम की धारा 16ए प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में कक्षा 5 और 8 में नियमित परीक्षाएं अनिवार्य करती है। जो छात्र पदोन्नति के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहते हैं, उन्हें परिणाम घोषित होने की तिथि से दो महीने के भीतर पुनः परीक्षा के लिए अतिरिक्त अवसर दिया जाता है। यदि कोई बच्चा पुनः परीक्षा में असफल होता है, तो उसे क्रमशः कक्षा 5 या 8 में रोक दिया जाएगा। हालाँकि, नियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि “किसी भी बच्चे को तब तक किसी भी स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता।”

नो डिटेंशन पॉलिसी

दस्तावेज़ में स्पष्ट किया गया है कि RTE अधिनियम में ‘नो डिटेंशन‘ प्रावधान का मतलब यह नहीं है कि छात्रों के मूल्यांकन को अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके बजाय, इसके लिए एक सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया की आवश्यकता है जो गैर-धमकी देने वाली हो और शिक्षकों को प्रत्येक बच्चे की शिक्षा और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करे।

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शिक्षा के अधिकार अधिनियम में 2019 के संशोधन के बाद, 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कक्षा 5 और 8 के लिए ‘नो-डिटेंशन पॉलिसी’ को हटा दिया है। इनमें असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, दादरा और नगर हवेली, और जम्मू और कश्मीर शामिल हैं।

2019 के संशोधन के बाद से अधिसूचना में देरी के बारे में पूछे जाने पर, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा संशोधन के छह महीने के भीतर की गई थी।

Ram Baghel

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