Maharashtra RTE admissions 2025: महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आगामी शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए छात्रों के लिए शिक्षा के अधिकार (RTE) प्रवेश के लिए आवेदन विंडो आज, 14 जनवरी, 2025 को खोल दी गई है।
RTE अधिनियम के अनुसार, निजी स्कूलों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित की हैं। आवेदन विंडो 27 जनवरी, 2025 को बंद हो जाएगी और इन आरक्षित सीटों का लाभ उठाने के इच्छुक अभिभावक आधिकारिक वेबसाइट student.maharashtra.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
आधिकारिक बयान के अनुसार, “बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (सी) (1) के तहत, कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चे स्व-वित्तपोषित स्कूलों, गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों, पुलिस कल्याण स्कूलों (गैर-सहायता प्राप्त) और नगरपालिका स्कूलों (स्व-वित्तपोषित स्कूलों) के हकदार हैं।”
आरटीई महाराष्ट्र पोर्टल के अनुसार, आरटीई के तहत कुल 8,849 स्कूलों ने पंजीकरण कराया है और इन स्कूलों में आरटीई के तहत दाखिले के लिए कुल 1,08,961 सीटें उपलब्ध होंगी। इस साल आरटीई के तहत सबसे ज्यादा 18,451 सीटें पुणे में हैं। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 1 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले अभिभावकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
Maharashtra RTE admissions 2025: पात्रता मापदंड
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में शामिल होने के लिए अभिभावकों की एक वित्तीय वर्ष में वार्षिक आय एक लाख से कम होनी चाहिए।
- अभिभावकों को 25 प्रतिशत प्रवेश प्रक्रिया के लिए 10 स्कूलों का चयन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।
- अधिसूचना के अनुसार, अभिभावकों को आवेदन करते समय गूगल मैप का उपयोग करके स्कूल से अपने घर की दूरी निर्धारित करनी होगी।
- अभिभावकों को आवेदन जमा करने से पहले जानकारी सावधानीपूर्वक भरनी चाहिए और सभी विवरणों को क्रॉस-चेक करना चाहिए।
- जिन बच्चों को पहले आरटीई 25 प्रतिशत के तहत किसी स्कूल में दाखिला मिल चुका है, वे दोबारा आवेदन नहीं कर सकते।
- यदि कोई छात्र 25 प्रतिशत प्रवेश प्रक्रिया के तहत दोबारा दाखिला पाया जाता है तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
- किसी भी तरह के दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड न करें।
Maharashtra RTE admissions 2025: के लिए आवेदन कैसे करें?

महाराष्ट्र आरटीई प्रवेश 2025 के लिए आवेदन करने के लिए सरल चरण इस प्रकार हैं:
- सबसे पहले महाराष्ट्र के आधिकारिक छात्र पोर्टल, student.maharashtra.gov.in पर जाएँ।
- होम पेज पर पोर्टल पर आरटीई प्रवेश लिंक की जाँच करें।
- यदि आपके पास अपना लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करने के लिए कोई मौजूदा खाता नहीं है, तो खुद को पंजीकृत करें।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र को सटीक जानकारी के साथ सावधानीपूर्वक भरें।
- फॉर्म जमा करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आवेदन में दर्ज की गई सभी जानकारी सही है।
- भविष्य के संदर्भ के लिए जमा किए गए आवेदन पत्र की एक प्रति अपने पास रखें।
Maharashtra RTE admissions 2025: अंतिम तिथि
आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 25% आरक्षण के बारे में विवरण
अधिसूचना के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य वंचित समूहों के बच्चों को राज्य भर के विभिन्न स्कूलों में 25% आरक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें स्व-वित्तपोषित और गैर-सहायता प्राप्त संस्थान, पुलिस कल्याण स्कूल और नगरपालिका स्कूल शामिल हैं।
यह आरक्षण मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (सी) (1) के तहत आता है और इसका उद्देश्य कम विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करना है।
आरटीई प्रवेश 2025-26 महाराष्ट्र, 25% आरक्षण के लिये आवेदन कैसे करें?
जो माता-पिता आरटीई के तहत 25% आरक्षित सीटों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना चाहिए:
पात्रता मानदंड: जिन बच्चों के माता-पिता की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है, वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अंतर्गत आते हैं और आवेदन करने के पात्र हैं।
स्कूलों का चयन: आवेदन करते समय, माता-पिता को अपने बच्चे के लिए 10 स्कूलों का सावधानीपूर्वक चयन करना चाहिए। स्कूल से निवास तक की हवाई दूरी Google मानचित्र का उपयोग करके सटीक रूप से गणना की जानी चाहिए। आवेदन पोर्टल में बैलून सुविधा का उपयोग करके निवास का स्थान सटीक रूप से सेट किया जाना चाहिए, जिसे पाँच बार तक तय किया जा सकता है।
जानकारी की सटीकता: माता-पिता से आग्रह किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि आवेदन पत्र में दिए गए विवरण सही हैं, जिसमें घर का पता, जन्म तिथि, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) शामिल हैं। कोई भी गलत जानकारी प्रवेश को रद्द कर देगी।
सबमिशन टिप्स: आवेदन पत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम सबमिशन के दिन तकनीकी समस्याओं या इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण होने वाली देरी से बचने के लिए जल्दी आवेदन करें। प्रत्येक बच्चे के लिए केवल एक ही पूर्ण आवेदन की अनुमति है – एक से अधिक आवेदन करने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
सहायता केंद्र: यदि आवेदन प्रक्रिया के दौरान अभिभावकों को किसी भी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वे RTE पोर्टल पर दिए गए सहायता केंद्र के विवरण तक पहुँच सकते हैं।