Rajasthan EWS Admission 2025: राजस्थान सरकार ने शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए आवेदन खोल दिए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 7 अप्रैल, 2025 है। आरटीई के अनुसार निजी स्कूल की 25% सीटें ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए आरक्षित हैं, और चयन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।
Rajasthan EWS Admission 2025: आवेदन करने की अंतिम तिथि!

राजस्थान सरकार ने शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अप्रैल, 2025 होगी। अधिनियम के अनुसार निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए आरक्षित हैं। हर साल, हजारों अभिभावक मार्च और अप्रैल में इस प्रावधान के तहत कक्षा 1 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं और चयन लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाता है।
Rajasthan EWS Admission 2025: चयन प्रक्रिया
शेड्यूल के अनुसार, सीट लॉटरी 9 अप्रैल को आयोजित की जाएगी, जो उपलब्ध सीटों की संख्या पर निर्भर करेगी। लॉटरी में चुने गए छात्र आवेदन करते समय बताए गए पाँच स्कूलों में से किसी एक में दाखिला ले सकते हैं।
Rajasthan EWS Admission 2025: प्रवेश प्रक्रिया
9 अप्रैल 2025 के बाद लॉटरी ड्रॉ और निकाले गए छात्रों के नाम ऑनलाइन प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके बाद अभिभावकों को अपने पांच प्राथमिकता वाले स्कूलों में से एक का चयन करना होगा और 9 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। निजी स्कूल 21 अगस्त तक दस्तावेजों की जांच करेंगे और फिर प्रवेश पाने वाले छात्रों की अंतिम सूची उपलब्ध कराई जाएगी।
सत्यापन और सीटों की उपलब्धता
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सत्यापन और सीटों की उपलब्धता के आधार पर पहली चयन सूची 9 मई को एनआईसी द्वारा प्रकाशित की जाएगी। यदि कोई छात्र प्रवेश प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं देता है, तो दूसरी सूची प्रकाशित की जाएगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 31 अगस्त होगी।
आवेदन करने वाले बच्चों की आयु
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राजस्थान में 31,000 से ज़्यादा निजी स्कूल हैं, जिनमें से सभी को RTE अधिनियम के तहत 25% सीट आरक्षण नियम लागू करना ज़रूरी है। नई शिक्षा नीति के तहत, कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले बच्चों की आयु 31 जुलाई 2025 तक कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए। प्रवेश केवल 6 से 7 वर्ष की आयु वाले बच्चों को ही दिया जाएगा। RTE प्रवेश केवल एक बार का होता है; यदि बच्चे का प्रवेश नहीं होता है, तो वह अगले सत्रों में फिर से आवेदन नहीं कर सकता है। RTE राजस्थान में प्रवेश के लिए छात्रों को कुछ निवास और आय मानदंडों को पूरा करना चाहिए।