Delhi Excise Policy Case – दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले के मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा जांच एजेंसी और जांच अधिकारी के खिलाफ की गई टिप्पणियों तथा विभागीय कार्रवाई के निर्देश पर रोक लगा दी है। Delhi Excise Policy Case – साथ ही अदालत ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित कुल 23 आरोपितों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है।
Delhi Excise Policy Case – जांच एजेंसी के खिलाफ टिप्पणियों पर रोक
मामले की सुनवाई के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से अदालत को बताया गया कि ट्रायल कोर्ट ने जांच अधिकारी और जांच एजेंसी के खिलाफ कुछ कड़ी टिप्पणियां की थीं। एजेंसी का कहना था कि इस स्तर पर इस प्रकार की टिप्पणियां उचित नहीं थीं।

सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने कहा कि सुनवाई के समय दूसरी ओर से कोई पक्ष उपस्थित नहीं था। ऐसे में अदालत ने जांच एजेंसी और जांच अधिकारी के खिलाफ की गई किसी भी टिप्पणी या बयान पर फिलहाल रोक लगाने का निर्णय लिया।
Delhi Excise Policy Case : केजरीवाल-सिसोदिया समेत 23 आरोपितों को नोटिस
उच्च न्यायालय ने सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित अन्य आरोपितों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को निर्धारित की है।
जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश पर भी रोक
उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी है, जिसमें मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने कहा कि इस आदेश पर फिलहाल अमल नहीं किया जाएगा।
यह भी पढ़ें – JDU BJP Alliance : एक ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे अमित शाह और ललन सिंह, अगले CM को लेकर तेज अटकलें
ईडी मामले की कार्यवाही स्थगित रखने का अनुरोध
इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट से यह भी अनुरोध किया है कि जब तक सभी आरोपितों को आरोपमुक्त किए जाने के खिलाफ दायर अपील पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जुड़े मामले की कार्यवाही को स्थगित रखा जाए।
यह भी पढ़ें – India energy security -पश्चिम एशिया में तनाव के बीच रूस का भारत को भरोसा
