शादी कर पत्नी के ‘मालिक’ नहीं बन जाते: देश का न्याय समय-समय पर अपने विचारों से मिसाल कायम करता रहता है। न्यायालय की टिप्पणियां समाज को अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति आगाह करने के साथ ही आशंकित भी करती हैं। अपने हालिया फैसले में यूपी हाईकोर्ट ने पति और महिला के बीच के रिश्ते पर विचार किया है, जिसे सभी को ध्यान से पढ़ना चाहिए।
UP Crime News एक अहम मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति और महिला के बीच के रिश्ते को कानूनी दायरे में समझाया है। दरअसल, उत्तर प्रदेश में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक पति ने अपनी महिला का निजी वीडियो सोशल मीडिया फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में केस रद्द करने से इनकार कर दिया है। इस दौरान हाईकोर्ट ने खुद और अपनी महिला का अंतरंग वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोपी के खिलाफ दर्ज संगीन केस को रद्द करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि शादी पति को महिला पर अधिकार या नियंत्रण का अधिकार नहीं देती है और न ही यह उसकी स्वायत्तता या जब्ती के अधिकार को कमजोर करती है।
शादी कर पत्नी के ‘मालिक’ नहीं बन जाते: हाईकोर्ट
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पति की याचिका खारिज करते हुए जस्टिस विनोद दिवाकर ने कहा, ‘सोशल मीडिया पर अंतरंग वीडियो अपलोड करके, आकांक्षी (पति) ने वैवाहिक संबंधों की पवित्रता का गंभीर उल्लंघन किया है। पति से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी पत्नी द्वारा उस पर व्यक्त किए गए विश्वास, आस्था और भरोसे की सराहना करे। ऐसा तब नहीं हुआ। इस मामले में, सार्वजनिक क्षेत्र में समान सामग्री का हिस्सा बनना पति और महिला के बीच संबंधों को कमजोर करता है।
‘गलत हरकत का बचाव नहीं कर सकते’
हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि दोनों पति और महिला हैं
और सुलह संभव है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा, ‘विवाह के नाम पर अवैध आचरण का बचाव नहीं किया जा सकता।’
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क्या है पूरा मामला?
यूपी की एक महिला ने अपने पति के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। शादी कर पत्नी के ‘मालिक’ नहीं बन जाते आरोप है कि पति ने महिला की जानकारी और सहमति के बिना अपने मोबाइल पर उनके अंतरंग संबंधों का एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और उसे वायरल करने के इरादे से अपनी महिला के चचेरे भाइयों और अन्य लोगों के साथ साझा किया। महिला ने इस कृत्य के लिए अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया था