Pawan Khera Transit Bail News – कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। Pawan Khera Transit Bail News – कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी पर लगाए गए आरोपों से जुड़े मामले में दी गई ट्रांजिट जमानत पर रोक लगा दी है। यह मामला कथित रूप से कई पासपोर्ट रखने के आरोपों से जुड़ा है, जिस पर पहले उन्हें अस्थायी राहत मिली थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।
Pawan Khera Transit Bail News –क्या है पूरा मामला
दरअसल, पवन खेड़ा के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई थी, जिसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने असम के मुख्यमंत्री की पत्नी को लेकर कई पासपोर्ट होने का दावा किया था। इसी मामले में उन्हें पहले तेलंगाना हाई कोर्ट से एक हफ्ते की ट्रांजिट बेल मिली थी।

लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस राहत पर रोक लगाते हुए मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट के इस फैसले से खेड़ा की कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
Transit Bail News –सुप्रीम कोर्ट का आदेश
बुधवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की बेंच ने ट्रांजिट जमानत पर रोक लगाने का फैसला सुनाया। साथ ही, कोर्ट ने पवन खेड़ा को नोटिस जारी कर तीन हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।
यह नोटिस असम सरकार की उस याचिका पर जारी किया गया, जिसमें तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।
Pawan Khera News –आगे क्या रहेगा रास्ता
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि अगर पवन खेड़ा असम में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इस आदेश से उन्हें रोका नहीं जाएगा। यानी उनके पास कानूनी विकल्प अभी भी खुले हुए हैं।
आगे की कानूनी राह पर टिकी निगाहें
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सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पवन खेड़ा के लिए फिलहाल राहत के दरवाजे सीमित कर दिए हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि वह आगे किस तरह कानूनी कदम उठाते हैं और असम में अग्रिम जमानत के लिए कब आवेदन करते हैं।
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